सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को आपराधिक बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को टिकट देने के कारणों पर सख्त आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए उम्मीदवारों के चुने जाने के कारणों को अपलोड करें. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये कोर्ट की अवमानना माना जाएगा.